पैन कार्ड :- आईडी प्रूफ समेत कई अन्य कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। कई बार लापरवाही या किसी अन्य कारण से यह खराब हो जाता है। PAN कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो ऐसे वापस पाएं। आपको 50 रुपये देने होंगे, सरकार घर भेज देगी.या फिर वॉलेट, फोटो या अन्य जानकारी मिट जाए तो इसके लिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसका डुप्लीकेट प्रिंट पाने के लिए हमें एफआईआर दर्ज कराने से लेकर सेंटर तक दौड़ने तक काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है।
Duplicat पैन कार्ड
- पहले डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब साकार ने पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करना संभव बना दिया है।
- यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है या आपका पैन कार्ड खराब हो जाता है तो अब ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। ख़राब हो गया है
- या अगर यह कहीं खो गया है, तो आप इसकी दूसरी प्रति आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए
- आप ऑनलाइन प्रिंट आवेदन दे सकते हैं और आपको कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना है।लगता है आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं
पैन कार्ड को दोबारा कैसे प्रिंट करें
- इसके लिए आपको UTITSL या NSDL-TIN के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर 'रीप्रिंट पैन कार्ड' के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक कर सकते हैं. इस सुविधा का उपयोग करने के बाद आप आसानी से अपना पैन कार्ड दोबारा प्रिंट करा सकते हैं।
- आप इसे अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं. इस दौरान आपके पास ये भी विकल्प है
- आप नया पैन कार्ड किस पते पर मंगवाना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव कराना चाहते हैं?
- दोनों एजेंसियां भारत में कहीं भी आधार कार्ड का रीप्रिंट देने के लिए 50 रुपये लेती हैं। वहीं,
- अगर आप इसे भारत के अलावा कहीं और डिलीवर कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 959 रुपये चुकाने होंगे।
- प्रति कार्ड भुगतान करना होगा. लेकिन, आवेदन करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप इसे कहां पहुंचाना चाहते हैं।
- चाहना। यदि आप इस अवधि के दौरान पता नहीं बदलते हैं, तो पैन कार्ड की कॉपी केवल पंजीकृत पते पर ही पहुंचाई जाएगी।
- पैन कार्ड की रीप्रिंट कॉपी के लिए आवेदन करते समय आपको पैन कार्ड और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। एनएसडीएल भी आधार कार्ड की मांग करता है क्योंकि यह पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है।
- पैन आधार को लिंक करना जरूरी है.
- सरकार ने पैन आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है क्योंकि कई लोग आधार लिंक न होने से परेशान हैं।
- इस वजह से 2 या अधिक हिस्सेदारी रखना कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए सरकार नए नियम लेकर आई है नीचे लिंक करना जरूरी है
ई-पैन कार्ड क्या है?
- सरकार द्वारा इनकम टैक्स नियमों में बदलाव के बाद आपके पैन कार्ड की हार्ड कॉपी बनवाने की कोई खास वजह नहीं रह गई है.
- इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सॉफ्टकॉपी यानी डिजिटल कॉपी जो आपके ईमेल पर भेज दी जाती है.
- आप यूटीआईटीएसएल और एनएसडीएल-टीआईएन का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों ई-पैन जारी करते हैं। यह फीचर नया है और
- हालाँकि, आयकर विभाग द्वारा जारी पीडीएफ फाइल पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए लागू है। इसके लिए यह मान्य भी है.
पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे प्रिंट करें
अपने पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको यह
सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैन कार्ड किस कंपनी का है।
इसे 2 कंपनियों द्वारा बनाया गया है जिन्हें
सरकार द्वारा पैन कार्ड बनाने की अनुमति दी गई है। आपका पैन
आपको उस कंपनी के लिंक पर क्लिक करना होगा जहां से इसे बनाया गया है।
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