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उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

श्रमिक सौर सहायता योजना

 

श्रमिक सौर सहायता योजना के तहत उन श्रमिकों को लाभ मिलता है जिनके पास श्रमिक कार्ड है और वे श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। अगर आपके पास भी श्रमिक कार्ड है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार से मुफ्त सोलर पैनल प्राप्त कर सकते हैं।

 

Sarmik Solar Yojana

इस योजना का उद्देश्य ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान करना है जिनके पास बिजली तक पहुंच नहीं है, तो सरकार उनके घरों में विद्युत ऊर्जा से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनके घरों में रोशनी भी होगी और उनका बच्चों को भी मिलेगी रोशनी बैठ कर पढ़ाई कर सकेंगे.

 

अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो मैंने इस लेख में जो भी तरीके बताए हैं उनका इस्तेमाल करके आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आपको भी इस Yojana का लाभ मिलेगा।

 

  पात्रता

 

  • श्रमिक का श्रम विभाग में Registered होना आवश्यक है।
  • श्रमिक या उसके परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • श्रमिक के पास घर बनाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो।
  • आवेदक का पंजीकरण कम से कम 5 वर्ष पुराना होना चाहिए तथा श्रमिक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ श्रमिक को पूरे जीवन में केवल एक बार मिलेगा।

 

आवश्यक दस्तावेज

 

  1. पंजीकरण प्रमाणपत्र (श्रम कार्ड),
  2. जमा किए गए अंशदान का प्रमाण,
  3. बिजली कनेक्शन न होने का प्रमाण पत्र,
  4. 250/- रुपये से अधिक का योगदान ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए,
  5. वांछित प्राथमिकता के रिकॉर्ड,
  6. सीमित आपूर्ति के कारण योजना का लाभ श्रमिक की वरिष्ठता के आधार पर दिया जायेगा।

 

देय लाभ

 

  • यह उसी पते पर स्थापित किया जायेगा जहां पंजीकृत निर्माण श्रमिक का स्थायी निवास हो।
  • इस योजना के तहत श्रमिकों के लिए 02 एलईडी बल्ब, 01 सोलर पैनल, 01 मोबाइल चार्जर और चार्जर कंट्रोलर भी लगाया जाएगा।
  • आपूर्ति किये गये सभी संयंत्रों की 05 वर्ष की गारंटी होगी।
  • प्लांट की चयन/निविदा प्रक्रिया बोर्ड स्तर पर लंबित रहेगी।

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